रीवा : जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के BJP विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ लगातार विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे थे वहीं विधायक के पी त्रिपाठी के खिलाफ सहाबुद्दीन जैसे शब्दों का प्रयोग यूट्यूबर और सोशल मीडिया में आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के द्वारा पोस्ट करना पड़ा महंगा न्यायालय से दर्ज हुआ मुकदमा गिरफ्तारी के डर से कराई दोनो आरोपियों ने जमानत।
जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के नेता व तथाकथित यूट्यूबरो द्वारा योजना करके भ्रामक खबरें चलाई गई थी जिस पर भाजपा विधायक के. पी. त्रिपाठी के द्वारा न्यायालय का दरबाजा खटखटाया गया तो रीवा न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध मानहानि की धारा 500, 501 का मुकदमा दर्ज कर वारंट जारी कर दिया।
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हालांकि आरोपियों ने वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी के डर से तपती धूप में कोर्ट पहुंच कर जमानत करा ली है। इस बात कि जानकारी सेमरिया विधायक के. पी. त्रिपाठी के अधिवक्ता शशि भूषण दयाल उपाध्याय ने मीडिया को दी और बताया कि अगर आप यूट्यूब चला रहे है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि अपने फायदे के लिए किसी के खिलाफ भ्रामक और फर्जी समाचार वायरल करें।
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अधिवक्ता शशि भूषण दयाल उपाध्याय के द्वारा बताया गया कि आरोपियों के अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि पत्रकारों के ऊपर मानहानि नहीं बनती है जबकि यह गलत है अगर पत्रकार किसी के खिलाफ उसकी छवि को धूमिल करेंगे तो उनके खिलाफ भी मानहानि बनेगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी।