भोपाल। मध्य प्रदेश के पथ विक्रेताओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए
राज्य सरकार हाथ ठेला खरीदने के लिए पांच हजार रुपये अनुदान देगी।
इनमें पांच हजार रुपये हितग्राही को स्वयं वहन करने होंगे और राज्य सरकार पांच हजार रुपये देगी।
मुख्यमंत्री हाथ ठेला अनुदान योजना का प्रस्ताव
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मुख्यमंत्री हाथ ठेला अनुदान योजना का प्रस्ताव बना लिया है,
इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर लागू कर दिया जाएगा।
विभाग की तैयारी है कि भोपाल में समारोह आयोजित कर
मुख्यमंत्री के हाथ से पथ विक्रेताओं के खाते में अनुदान राशि जारी करवाई जाए।
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई को मुख्यमंत्री निवास पर नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालक,
फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में घोषणा की थी
और कहा था कि प्रदेश में कहीं भी स्ट्रीट वेंडर्स से रोज शुल्क वसूली नहीं होगी,
स्ट्रीट वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाएगा।
हाथ ठेला लगाने के लिए व्यवस्थित और उपयुक्त स्थान तैयार किए जाएंगे।
कोई भी हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। जिनके पास हाथ ठेला नहीं है,
उन्हें सब्सिडी पर हाथ ठेला देने की योजना बनाई जाएगी।
इसके लिए सरकार पांच हजार रुपये सब्सिडी देगी। शहरों में हाकर्स जोन बनाए जाएंगे।
पहले से भी चला रही है योजना
प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना के तहत शहरी पथ विक्रेताओं को (फुटकर व्यवसायी)
कार्यशील पूंजी 10 हजार रुपये बिना ब्याज के ऋण दिए जाने का प्रविधान है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के माध्यम से
ग्रामीण गरीबों को जो फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने का कार्य करते हैं,
उन्हें 10 हजार रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है।
निम्न आय वर्ग को हाथ ठेला खरीदने के लिए पांच हजार रुपये सब्सिडी देने का प्रस्ताव है
शासन से स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा।