जबलपुर। हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच में लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित
सभी मामले मुख्यपीठ जबलपुर ट्रांसफर किए जाने की महत्वपूर्ण व्यवस्था दे दी है।
मंगलवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की युगलपीठ ने इस आशय का आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती विषयक दर्जनों नई याचिकाएं
हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की गई हैं। कुछ याचिकाओं में इंदौर खंडपीठ ने स्थगन भी दिया गया है।
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मंगलवार को ऐसे ही पांच प्रकरणों पर सुनवाई हुई।
इस दौरान ओबीसी अभ्यर्थियों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कर
पूर्व में दिए अंतरिम आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया।
जबलपुर के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को अवगत कराया कि
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत एक कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली,
समस्त याचिकाओं की सुनवाई करने मुख्य पीठ जबलपुर को नामांकित किया गया है।
सुनवाई के दौरान यह दलील भी दी गई कि कानून की वैधानिकता का निराकरण किए बिना,
किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।