मतदाता सूची में दो स्थानों में नाम होने पर हो सकती है एक साल की सजा और जुर्माना
मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर ही मतदान का मिलेगा अवसर,
सभी वयस्क व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य शामिल कराएं।
विधानसभा निर्वाचन के लिए जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में
मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।
इसके लिए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन दो अगस्त को सभी मतदान केन्द्रों में कर दिया गया है।
इसके संबंध में 31 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियाँ दर्ज कराई जा सकती हैं।
इनके निराकरण के बाद चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।
ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु निर्धारित अर्हता तिथि को 18 वर्ष पूरी हो रही है,
वे सभी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराएं।
मतदान केन्द्र में तैनात बीएलओ से फार्म 6 नि:शुल्क प्राप्त करके उसमें अभिलेखों के साथ आवेदन करने पर नाम जोड़े जा रहे हैं।
इसी अवधि में मृत तथा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम सूची से अलग किए जाएंगे।
एक व्यक्ति का नाम केवल एक मतदान केन्द्र की सूची में रह सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची के संबंध में
मिथ्या जानकारी देने पर दण्ड का प्रावधान है।
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यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों में मतदाता सूची में शामिल है
तो उसे एक साल तक की सजा तथा जुर्माने हो सकता है।
मतदान प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का अधिकार और कर्त्तव्य है।
हर नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे।
मतदाता सूची में नाम शामिल होने पर ही मतदान का अवसर मिलेगा।
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जो व्यक्ति किसी भी कारणवश अपना नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल करा पाए हैं,
वे अपने निकटतम मतदान केन्द्र के बीएलओ से संपर्क करके फार्म 6 में मतदाता सूची में नाम
शामिल करने के लिए आवेदन करें। इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है।
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यदि किसी मतदाता का नाम भूलवश एक से अधिक स्थानों में दर्ज हो गया है
तो वह एक स्थान से अपना नाम मतदाता सूची से पृथक कराने के लिए फार्म नम्बर 7 में आवेदन कर सकता है।
सभी वयस्क व्यक्तियों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने की अपील है।