Spread the love

जबलपुर। हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच में लंबित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित

सभी मामले मुख्यपीठ जबलपुर ट्रांसफर किए जाने की महत्वपूर्ण व्यवस्था दे दी है।

Amar republic

मंगलवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व

न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की युगलपीठ ने इस आशय का आदेश पारित किया।

उल्लेखनीय है कि 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को चुनौती विषयक दर्जनों नई याचिकाएं

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दायर की गई हैं। कुछ याचिकाओं में इंदौर खंडपीठ ने स्थगन भी दिया गया है।

MP BREAKING : महिलाओं की अश्लील तस्वीरें वायरल होने से मचा हड़कंप, जाने पूरी खबर

मंगलवार को ऐसे ही पांच प्रकरणों पर सुनवाई हुई।

इस दौरान ओबीसी अभ्यर्थियों की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर कर

पूर्व में दिए अंतरिम आदेशों को निरस्त करने का निवेदन किया गया।

MP BREAKING : पैसे नहीं होने पर अस्पताल में छोड़ना पड़ा बेटे का शव, बर्तन बेचकर कराया था इलाज, हो गई मौत, जानें पूरी खबर

जबलपुर के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने कोर्ट को अवगत कराया कि

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत एक कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली,

MP BREAKING : मप्र में बीजेपी के 40 विधायकों की स्थिति बेहद खराब, अमित शाह के सर्वे में हुआ खुलासा,अब दोबारा होगा क्रॉस सर्वे, जानें पूरी खबर

समस्त याचिकाओं की सुनवाई करने मुख्य पीठ जबलपुर को नामांकित किया गया है।

सुनवाई के दौरान यह दलील भी दी गई कि कानून की वैधानिकता का निराकरण किए बिना,

किसी भी प्रकार का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *