मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत प्राप्त
आवेदन पत्रों को एमपी डिस्ट्रीक्ट पोर्टल पर दर्ज न करने एवं समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर
हनुमना के एसडीएम राजेश मेहता, मऊगंज के तहसीलदार सौरभ मरावी एवं नायब तहसीलदार श्यामलाल मोगरे को
अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर ने हनुमना के एसडीएम को दिये गये कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया है कि गरीब रेखा के नीचे की सूची में नाम जुड़वाने,
अनुसूचित जाति, जनजातीय का प्रमाण पत्र प्रदाय करने, अन्य पिछडे वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने,
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जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के अनुसार समग्र नंबर में सुधार करने के
आवेदन पत्रों का समय सीमा के अंदर निराकरण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
उन्होंने बताया कि तहसीलदार सौरभ मरावी द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना अन्तर्गत
प्राप्त 17 आवेदन पत्रों का समय सीमा के अंदर निराकरण नहीं किया गया।
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सीतापुर के नायब तहसीलदार श्यामलाल मोगरे द्वारा लोक सेवा गारंटी योजना के
अन्तर्गत समय सीमा के अंदर 236 आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया गया।
इन पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।